विश्राम कालीन विभाग केटेगरी के कार्मिकों को यदि विश्राम काल में रोका जाता है उस वर्ष उन्हें अन्य सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर 3ः1 के अनुपात में उपार्जित अवकाश देय होगा जो कि अधिकतम सीमा 300 से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के लिये यदि पूर्ण विश्रामकाल 45 दिन का है और कार्मिक का पूर्ण अवधि के लिये रोका जाता है उसके अवकाश खाते में 15 दिनों का उपार्जित अवकाश विश्राम काल समाप्त होने पर जोड़ा जायेगा। राजस्थान सेवा नियम के नियम 92B में इसका उल्लेख है।