
राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (HRA) देय होता है. वर्तमान में इसकी दर मूल वेतन का 10% है. जब भी किसी कर्मचारी का किसी नई जगह ट्रान्सफर होता है तो संबंधित कर्मचारी को मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु ये फॉर्म अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को देना होता है. आपको इस पोस्ट के माध्यम से यह फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जा रहा है.
