यह दस्तावेज़ UGC (University Grants Commission) द्वारा 5 जून 2025 को जारी किया गया है, जिसमें एक साथ दो शैक्षणिक डिग्रियाँ करने की अनुमति को लेकर संशोधित दिशानिर्देश दिए गए हैं।

मुख्य बिंदुओं का हिंदी में सारांशः
यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुरूप है, जो शिक्षा को लचीला, समग्र, और बहुविषयक बनाने पर जोर देती है।
छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार एक से अधिक डिग्रियों या कार्यक्रमों को समानांतर रूप से पढ़ने का अवसर देना इसका उद्देश्य है।
मुख्य दिशा-निर्देशः
- पूर्णकालिक शारीरिक मोड (Physical Mode) में दो डिग्रियाँ एक साथ की जा सकती हैं, बशर्ते कि उनके कक्षाओं के समय में टकराव न हो।
- एक छात्र एक डिग्री शारीरिक मोड (Physical Mode) में और दूसरी ODL (Open and Distance Learning) / ऑनलाइन मोड में कर सकता है या दोनों डिग्रियाँ ODL/ऑनलाइन मोड में भी कर सकता है।
- ODL/ऑनलाइन डिग्रियाँ केवल उन्हीं संस्थानों से मान्य होंगी जो UGC / सरकारी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हों।
- इन डिग्रियों पर UGC और संबंधित पेशेवर परिषदों द्वारा अधिसूचित नियम लागू होंगे।
- ये नवीनतम दिशानिर्देश 5 जून 2025 से प्रभावी माने जाएंगे।
- हालांकि, इससे पहले यदि किसी ने UGC की पूर्व गाइडलाइन्स, विश्वविद्यालय के नियमों और वैधानिक परिषदों के नियमों के अनुसार दो डिग्रियाँ एक साथ की हैं, तो वे भी मान्य मानी जाएंगी।
- ये दिशानिर्देश Ph.D. पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।