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📅 जारी दिनांक: 18 जून 2025
📝 दस्तावेज़ संख्या: 15921210
📌 प्रकाशित द्वारा: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान


राजस्थान के समस्त विद्यालयों के लिए सत्र 2025-26 हेतु क्लस्टर व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन विद्यालय प्रबंधन, निरीक्षण, प्रशिक्षण और निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं सुगठित बनाने के लिए लागू की गई है।

🔑 मुख्य बिंदु:

  1. क्लस्टर गठन:
    • एक क्लस्टर में 4 से 8 विद्यालय शामिल किए जाएंगे।
    • क्लस्टर मुख्यालय ऐसे विद्यालय को बनाया जाएगा, जहाँ प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ प्रधानाध्यापक कार्यरत हों।
  2. क्लस्टर प्रमुख की भूमिका:
    • शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों का समन्वय।
    • शिक्षकों का सहयोग, समय पर मॉनिटरिंग, और नवाचारों को बढ़ावा देना।
  1. निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग:
    • क्लस्टर स्तर पर मासिक बैठक अनिवार्य की गई है।
    • पर्यवेक्षण रिपोर्ट Google फॉर्म अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से जमा करनी होगी।
  2. प्रशिक्षण एवं सहयोग:
    • क्लस्टर मीटिंग के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण, संसाधन साझा करना और अनुभव आदान-प्रदान करना होगा।
  3. WhatsApp चैनल से जुड़ाव:

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