तदर्थ बोनस (adhoc bonus) – सामान्य नियम व दिशा-निर्देश (राजस्थान)

हर वित्त वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा अपने अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली पर तदर्थ बोनस प्रदान किया जाता है। यह बोनस पिछले वित्त वर्ष में किसी कार्मिक द्वारा प्रोबेशन उपरान्त न्यूनतम 6 माह की सेवा पूर्ण करने पर ही दिया जाता है। बोनस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है।

  1. तदर्थ बोनस वर्ष 2024-25 नियमित कार्मिक जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में 6 महीने या इससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं पे लेवल 12 (ग्रेड पे 4800) तक वेतन आहरित कर रहे है उनको बोनस का भुगतान होगा ।
  2. राजस्थान सरकार के officers जो state service के है उनको बोनस देय नही होता है।
  3. वित्त विभाग के नियमानुसार किसी भी प्रोबेशनर कार्मिक को बोनस देय नहीं होगा।
  4. बोनस के लिए कार्मिक का 1/04/25 को सेवा में होना आवश्यक है अतः इनको इस वर्ष के बोनस का भुगतान नही होगा। 01/04/24 से 31/03/25 के मध्य सेवानिवृत होने वाले अथवा डेथ कार्मिको को बोनस देय नही होगा।
  5. 01 अक्टूबर 24 को स्थाईकरण होने से इनके 31/03/25 तक 6 महीने की स्थाई सेवा पूर्ण हो रही है अतः इनको 6 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा।
  6. एक कार्मिक को 1/7/24 को acp पे लेवल 13 स्वीकृत हो चुकी है, इनको इस वर्ष का बोनस देय नही होगा। इनके वर्ष 2024-25 की L 12 में कुल सेवा अवधि 6 महीने से कम हो रही है।
  7. चूंकि बोनस पिछले वित्त वर्ष में न्यूनतम 06 माह की स्थाई सेवा करने लेवल 12 या इससे नीचे के अराजपत्रित कर्मचारियों को ही देय है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कर्मचारी डीपीसी/सीधी भर्ती आदि से 01 अप्रेल को ही राजपत्रित अधिकारी पद पर कार्यग्रहण कर लेता है तो उस कार्मिक को बोनस देय नहीं होगा क्योंकि कार्मिक न्यूनतम 06 माह अराजपत्रित कार्मिक के रूप में उस वित्त वर्ष में कार्यरत नहीं था।
  8. यदि एक कार्मिक को 01 दिसंबर 2024 को एसीपी पे लेवल 13 स्वीकृत किया जा चुका है तो उसे अप्रेल 24 से नवंबर 2024 तक 08 माह का आनुपातिक बोनस देय होगा।
  9. यदि किसी कार्मिक को राजकीय सेवा में 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु स्थाईकरण आदेश जारी नही हुए है तो ऐसी स्थिति में वह कार्मिक प्राप्त करने योग्य है। परन्तु स्थाईकरण होने के बाद IFMS 3.0 पर सर्विस डिटेल्स को अपडेट करने एवम प्रोबेशन के स्थान पर स्थाई वेतन श्रंखला की फीडिंग होने के बाद ही बोनस का बिल बनेगा एवम भुगतान होगा।
  10. एक कार्मिक पिछले वित्त वर्ष में 3 महीने अवैतनिक अवकाश पर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस कार्मिक को 09 माह का आनुपातिक बोनस देय होगा। अवैतनिक अवकाश के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के सवैतनिक अवकाश में पूर्ण अवधि का बोनस मिलेगा
  11. उदाहरण के लिए यदि पिछले वित्त वर्ष में किसी कार्मिक की स्थाईकरण के बाद सेवा अवधि 9 महीने एवम 20 दिन है तो सेवा अवधि को राउंड ऑफ करने का नियम है। 15 दिन या 15 से अधिक दिन को एक महीने में राउंड ऑफ करे इस हिसाब से इनको 10 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा। सेवा अवधि की गणना के लिए कुल 6 महीने से कम अवधि के लिए राउंड ऑफ नही किया जाएगा।
  12. यदि किसी कार्मिक को निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में निलम्बनकाल में केवल निर्वाह भत्ते का ही भुगतान किया जाता है अन्य सभी सुविधाएं स्थगित रहती है अतः अभी बोनस का भुगतान नही होगा।

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