राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 62 एवं 67 में संशोधन – माता-पिता के मामले में भी बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करने तथा मानसिक या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु आय मानदंड/शर्तों में राहत प्रदान करने के संबंध में एक आदेश वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी किया है. विस्तृत विवरण के लिए pdf का अध्ययन करें.
