क्षतिपूर्ति अवकाश : सामान्य जानकारी

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग के आदेश क्रमांक प फ 11 (14) 1-( ए)/ ग्रुप 2/73 जयपुर दिनांक 1 दिसंबर 1973 के द्वारा ( यह आज्ञा सामान्य प्रशासन (1)विभाग की सहमति से कि उनकी अंतर विभागीय संख्या 410/ साप्र/क/ 23 दिनांक 17 नवंबर 1973 के द्वारा प्राप्त हुई है प्रचलित की जाती है) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दी गई सूचना का सहायक निदेशक प्रशासन माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य/साप्र/ए -3/उदयपुर/ 2014/ 33 दिनांक 1 नवंबर 2017 के द्वारा द्वितीय शनिवार की एवज में एवं राजपत्रित अवकाश में किए गए कार्य के बदले विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।

  1. क्षतिपूर्ति अवकाश पर वही नियम लागू होंगे जो आकस्मिक अवकाश पर लागू होते हैं।
  2. मंत्रालयिक कार्मिकों को यह क्षतिपूर्ति अवकाश तभी देय होगा जब संस्थाप्रधान द्वारा लिखित में आदेश के द्वारा मंत्रालयिक कार्मिक को द्वितीय शनिवार के दिन कार्यालय में बुलाया जाकर काम करवाया जाता है।
  3. परिवीक्षाधीन मंत्रालयिक कार्मिक को भी द्वितीय शनिवार के अवकाश के बदले नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
  4. क्षतिपूर्ति अवकाश का एक साथ उपभोग *निरंतर 10 दिवस* तक किया जा सकता हैं।
  5. क्षतिपूर्ति अवकाश की कोई सीमा नहीं है। जितने राजपत्रित अवकाश के दिन मंत्रालयिक कर्मचारी कार्य करेगा, उतने दिनों का अवकाश उसे मिलेगा।
  6. क्षतिपूर्ति अवकाश का हिसाब *1 जनवरी से 31 दिसम्बर* तक रहेगा।
  7. क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग उसी वर्ष के भीतर करना अनिवार्य है अन्यथा यह अवकाश लेप्स माना जायेगा।
  8. इस अवकाश को आकस्मिक अवकाश के साथ उपभोग किया जा सकता हैं परंतु अन्य किसी अवकाश के साथ इसका उपभोग नहीं किया जा सकता।

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