
वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में संकुल संदर्भ केन्द्र के कार्यालय कार्याें के संचालन हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्याें की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –
कन्टीन्जेन्सी – 10,000/-रू., मीटिंग एवं टीए – 10,000/-रू. कुल योग – 20,000/-
(पूर्व के वर्षाें में 22,000/-रू. वार्षिक का बजट प्रावधान था।)
बाल समारोह 2024-25 हेतु बजट जारी
सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –
कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट : – समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, इन्टरनेट पोर्टल, आरटीई पोर्टल, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस :- विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
(B) मॉनीटरिंग
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2025-26 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
- जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।
- राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –
July to September | October to December | January to 15 February |
40% | 30% | 30% |
बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश –
1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि अति0 जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः क्रय की जाने वाली सामग्री में ‘‘राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013’’ की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।
4. मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
5. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र-3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
6. जिला/ब्लॉक/संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।