Fidelity Bond जारी करवाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस स्कीम में भंडारपालक एवं कैशियर का इन्श्योरेंस किया जाता है, जिसमें कार्मिक की लापरवाही नहीं होने के कारण रोकड़ या भंडार सामग्री में हुई हानि का फिडेलिटी बॉन्ड में अंकित राशि तक का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें भंडारपालक को प्रतिमाह 50/- व कैशियर को 125/- प्रतिमाह भत्ते के रूप में दिया जाता है। बीमा गारंटी राशि निम्नानुसार है –

फिडिलिटी बॉण्ड बनाने की प्रक्रिया –

  1.  सबसे पहले नीचे दिया गया फॉर्म डाउनलोड करें.
  2.  उसके बाद सम्बंधित जिले के *सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग* के नाम से निर्धारित शुल्क का DD बनवाएं । (e-grass के माध्यम से चालान का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है.)
  3. Fidelity Bond बनने के बाद मूल बॉण्ड एवं उसकी फोटो प्रति सम्बन्धित जिला कार्यालय में अनुबन्ध पत्र (नकद प्रतिभूति या बीमा कम्पनी से विश्वस्तता बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर) अपने कार्यालय के पत्र के साथ जमा कराएँ।
  4. उसके बाद सम्बन्धित जिले के SIPF कार्यालय द्वारा कैशियर भत्ते के आदेश जारी किए जाएंगे उसके अनुसार भण्डार पाल/रोकड़पाल के सम्बंधित कार्यालय से उक्त भत्ता भुगतान करने के लिए एक कार्यालय स्वीकृति जारी की जाएगी उसके बाद ही नियमानुसार वेतन में जोड़कर भुगतान किया जाएगा।
  5. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि  Fidelity Guarantee Bond का हर वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है।

Fidelity Bond प्राप्ति हेतु E-Grass से चालान बनाने की प्रक्रिया –

  1. e-GRAS website visit कर सबसे पहले एक Challan Profile निम्नानुसार Create कर लें।
  2. इसके लिए Dept में 101-State Insurance and Provident Fund Department (SI&PF) को चुनें।
  3. Budget Head में 8011-00-105-02-01-81(FG) चुनकर Profile का नाम Fidelity Bond लिखकर Submit कर दें।उसके बाद सम्बंधित Profile Challan को Select कर Cashier हेतु RS 250/ एवं Storekeeper हेतु RS 100/- का Challan Online/Offline Mode से बनाएं।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *